ग्वालियर । बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर 31 मार्च के बाद से रोक लग जाएगी। यदि बीएस-4 वाहन खरीदने वाले ने 31 मार्च के पूर्व टैक्स जमा कर दिया है लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ कार्यालय फाइल नहीं पहुंचती तो रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। इस तरह के आदेश परिवहन आयुक्त व्ही मधुकुमार ने सभी आरटीओ को जारी किए हैं।
आयुक्त ने कहा है कि भले ही डीलर्स यह बताएं कि वाहन खरीदने वाले ने 31 मार्च के पूर्व टैक्स जमा कर दिया है। यदि उसका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक नहीं हुआ है तो इसके बाद ऐसे वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। इस तरह के आदेश परिवहन विभाग ने इसलिए जारी किए हैं ताकि बीएस-4 वाहन की बिक्री कर डीलर्स फर्जीवाड़ा नहीं कर सके।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें