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पुराने वाहनों के जुर्माने के भुगतान के लिए 31 मार्च तक मिलेगी छूट

ग्वालियर। परिवहन विभाग द्वारा मोटरयानों के बकाया कर तथा जुर्माने के भुगतान पर छूट का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे वाहन जिनकी आयु 20 वर्ष पूरी हो चुकी है तथा वे परिवहन विभाग से अपना पंजीयन निरस्त कराना चाहते हैं तो पंजीयन निरस्त किया जाएगा। ऐसे वाहनों को 90% छूट दी जायेगी जिन वाहनों में रोड टैक्स अथवा जुर्माने की राशि लंबित हैं उन्हें यदि वाहन मालिक पंजीयन निरस्त कराना चाहते हैं तो 90% छूट का लाभ दिया जायेगा। लंबित रोड टैक्स एवं जुमार्ने की राशि का एक मुश्त भुगतान करने पर 20% छूट का तक पूराने वाहनों को ही दिया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के दिन से 10 वर्ष से अधिक किंतु 15 वर्ष से कम पूराने वाहनों को बकाया टैक्स के भुगतान में 50% छूट दी जायेगी। जो वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं उन्हें 70% बकाया राशि छूट का लाभ दिया जायेगा। छूट का लाभ 31 मार्च तक मिलेगा।


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