रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

ग्वालियर। पुलिस प्रशासन की चेतावनी को दरकिनार कर रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने वालों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। शहर में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने या किसी तरह के शोरगुल पर पाबंदी लगाई गई है।
 एसपी नवनीत भसीन के निर्देश पर सभी थाना प्रभारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में मैरिज गार्डन वालों को भी इस बात की चेतावनी दे दी गई थी, कि वे 10 बजे के बाद डीजे न बजाएं, लेकिन ग्वालियर थाना क्षेत्र में तानसेन नगर में अर्पण मैरिज गार्डन में एसपी के निर्देशों को दरकिनार कर रात 11 बजे डीजे बजाया जा रहा था। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गार्डन संचालक व डीजे संचालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। उधर बहोड़ापुर थाना पुलिस ने भी आरआर टॉवर के पास रहने वाले एहसान खां के विरुद्ध तेज आवाज में साउंड बजाने पर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।


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