गुरुवार, 16 अप्रैल 2020

 20 अप्रैल के बाद आवश्यक सेवाओं को दी जा सकेगी छूट -संभाग आयुक्त ओझा

ग्वालियर। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये सरकार द्वारा विशेष निर्देश जारी करते हुए गाइडलाईन निर्धारित की है। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 20 अप्रैल के पश्चात जहां आवश्यक होगा वहां कुछ कामों में छूट देने का अधिकार जिला प्रशासन को प्रदान किया है। ग्वालियर जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा तथा लॉकडाउन का और कड़ाई से पालन कराने के उद्देश्य से संभागीय आयुक्त एम बी ओझा एवं एडीजी राजाबाबू सिंह ने बुधवार को मोतीमहल के कमाण्ड कंट्रोल सेंटर में बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा.निर्देश दिए।
संभाग आयुक्त एम बी ओझा ने बैठक में निर्देशित किया कि सम्पूर्ण देश में 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। शासन के निर्देशानुसार 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का पालन सख्ती के साथ कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। 20 अप्रैल के पश्चात कुछ आवश्यक सेवाओ को चालू कराने की छूट प्रदान की गई है। इसके लिये जिला प्रशासन को अधिकृत किया गया है कि वे अपने.अपने जिलों में आवश्यकताओं को देखते हुए जिन सेवाओ को चालू कराने की छूट दी गई हैए उन्हें चालू करा सकते हैं।
संभाग आयुक्त एमबी ओझा ने यह भी स्पष्ट किया कि 20 अप्रैल के बाद सभी शासकीय कार्यालय भी चालू किए जायेंगे। शासकीय कार्यालयों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करना होंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तथा हर कर्मचारी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सभी शासकीय कार्यालयों को प्रतिदिन सेनेटाइज्ड करने तथा नियमित कर्मचारियों को भी सेनेटाइज्ड का उपयोग करने के निर्देश दिए जायेंगे।
एडीजी राजाबाबू सिंह ने कहा कि सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाई गई है। इस अवधि में लॉकडाउन का पालन कराया जाना है। 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का पालन और सख्ती के साथ कराने के निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। 20 अप्रैल के पश्चात कुछ आवश्यक सेवाओ को छूट देने की स्वतंत्रता जिला स्तर पर कलेक्टरों को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये जो दिशा.निर्देश जारी किए गए हैं, उनका पालन न करने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करने का अधिकार भी सौंपा गया है। जो लोग प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन नहीं करेंगेए उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।


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