घर- घर जाकर बेच सकेंगे ठेले वाले सब्जी और फल
सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने डीएम ने किये आदेश जारी
गुना । प्रदेश एवं देश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इससे बचाव के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी एस. विश्वनाथन द्वारा ष्सोशल डिस्टेंसिंगष् का और कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने जारी आदेश में 17 अप्रैल को सायंकाल 5 बजे से 20 अप्रैल 2020 को प्रात 6 बजे तक समस्त प्रकार के दुपहिया एवं चार पहिया वाहनों की आवाजाही पूर्णं रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। इस दौरान मात्र आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में इससे नागरिकों को छूट रहेगी तथा कोविड-19 के नियंत्रण हेतु ड्यूटी पर तैनात जिला प्रशासन, पुलिस, अन्य प्रशासनिक वाहनों तथा कम्बाइन हार्वेस्टर एवं कृषि हेतु प्रयोग में किए जा रहे वाहनों पर यह प्रतिबंध लागू नही होगा।
जारी आदेश में उक्त अवधि के दौरान गुना जिले की राजस्व सीमा में दवाई एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकानों, बैंक, एटीएम, कम्बाईन हार्वेस्टर एवं कृषि यंत्र की दुकानें, पेट्रोल पंप एवं एलपीजी सिलेण्डर के वितरण एजेंसी को छोड़कर समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान पूर्णं रूप से बंद रहेंगे।
जारी आदेश के अंतर्गत उक्त अवधि के दौरान किराना दुकानें भी बंद रहेंगी। मात्र किराना की षहोम डिलीवरी एवं सब्जी, फल विक्रेताओं को मोहल्ले में सतत् घर-घर घूम-घूमकर सब्जी, फल विक्रय की अनुमति होगी। परंतु कोई भी फल-सब्जी विक्रेता किसी भी एक स्थान पर 15 मिनट से अधिक समय तक नही रूकेगा। उक्त अवधि के दौरान दूध डेयरी प्रात: 6 से 9 बजे तक ही खुली रह सकेंगी। उपार्जन केन्द्र एवं कृषि मण्डी जाने वाले किसानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
जारी आदेश जिला गुना की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्रों में 17 अप्रैल की सांयकाल 5 बजे से 20 अप्रैल 2020 तक प्रात: 6 बजे तक लागू रहेगा।
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