रविवार, 26 अप्रैल 2020

धारा 144 अंतर्गत नागरिकों कि सुविधा की दृष्टि और मिलेगी शर्तो के अधीन ढील

गुना | जिले में लॉक डाउन के चलते धारा 144 अंतर्गत पूर्व में शर्तो के अधीन कुछ क्षेत्रों में दी गयी छूट का दायरा बढ़ेगा। इस हेतु जिला संकट समूह की आयोजित बैठक में कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी एस. विश्‍वनाथन द्वारा जिला संकट के सदस्‍यों से व्‍यापक विचार-विमर्श किया गया। इस अवसर पर विधायक गोपीलाल जाटव, पुलिस अधीक्षक तरूण नायक, अपर कलेक्‍टर लोकेश कुमार जांगिड़ सहित समिति सदस्‍य मौजूद रहे।
    इस मौके पर कलेक्‍टर एस.विश्‍वनाथन ने कहा कि सरकार के निर्णय अनुसार अन्‍य प्रांतों में लॉक डाउन में फंसे श्रमिकों को लाने की योजना है। जिले में इससे आवागमन की गतिविधियां बढेंगी। उन्‍होंने कहा कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। सभी लोग सर्तकता एव सजगता बरतें। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के समय-समय पर जारी समस्‍त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। जन सुविधा की दृष्टि से इस अवसर पर कौन-कौन से व्‍यवसाय में ढील दी जा सकती है, पर कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री विश्‍वनाथन एवं पुलिस अधीक्षक श्री नायक द्वारा जिला संकट समूह के सदस्‍यों से व्‍यापक विचार-विमर्श किया गया।


 


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