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हॉस्टल और मदरसों में रुके छात्रों के पलंग की दूरी 3 मीटर होना अनिवार्य,शिक्षा विभाग का निर्देश

ग्वालियर।कोरोना महामारी से बचाव के लिए लागू लॉक डाउन में सरकारी स्कूलों के हॉस्टल,मदरसों और संस्कृत छात्रावासों में जो विद्यार्थी ठहरे हुए है (जो घर नहीं जा सके)उनकी सुरक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश जारी किए है। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयकों को निर्देशित किया है कि वे छात्रावासों व मदरसों की निगरानी करें। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए।रूमों में जो छात्र रह रहे हैं,उनके पलंकों के बीच कम से कम तीन मीटर कीदूरी होना चाहिए। वहीं भोजन स्थल पर भी आवश्यक रूप से विद्यार्थियों के बीच एक-एक मीटर की दूरी सुनिश्चत की जाए। भोजन बनाने वाले कर्मचारियों को मास्क,ग्लब्स उपलब्ध कराए जाएं। भोजन बनाने से पूर्व उनके हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धुलवाएं। वहीं समय-समय पर सेनेटाइजर का भी उपयोग कराएं। विद्यार्थियों को भी भोजन से पहले साबुन से हाथ धुलवाएं और सेनेटाइज कराएं। बच्चों को सदैव ताजा भोजन परोसा जाए। खाने की कमी न हो,भरपूर मात्रा में होना चाएि। बच्चों से कहें कि अधिक से अधिक पानी पिएं। हॉस्टल व मदरसों के जिन कमरों में सूर्य के प्रकाश की आने की व्यवस्था हो,उन्हें दिन के समय खुला रखा जाए। निर्देश दिए हैं कि लॉक डाउन हैं,तब तक किसी भी बाहरी व्यक्ति को हॉस्टल व मदरसों में प्रवेश नहीं दिया जाए। खांसी,जुकाम,बुखार हो तो तुरंत भेजें अस्पताल


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