जिले में धारा 144 की अवधि अब 14 अप्रैल हुई

शिवपुरी | कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती अनुग्रहा पी द्वारा आमजन के स्वास्थ्य एवं लोक हितों को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत शिवपुरी जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि 6 अप्रैल से बढ़ाकर 14 अप्रैल 2020 रात्रि 12 बजे तक कर दी है।
    नोबेल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार एवं बचाव के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि में वृद्धि की गई है।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Featured Post

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 2 नवम्बर को ग्वालियर में दो स्थानों पर गोवर्धन पूजा में होंगे शामिल

  लाल टिपारा गौशाला में करेंगे गोवर्धन पूजा और मध्यप्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे  पूर्व मंत्री श्री पवैया के निवास पर भी गोवर्...