ग्वालियर।. दोपहर जिला प्रशासन द्वारा आमजन को दी जा रही छूट का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। इसके तहत नगर निगम सीमा के अंदर आने वाली कॉलोनियों. इन्क्लेव एवं निगम सीमा के सोसायटियों के डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने के लिए दो दिन पूर्व 29 एवं 30 अप्रैल को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक की छूट दी गई है। इसके अलावा किसानों को फसल एवं उनके रख-रखाव के लिए तिरपाल एवं रस्सी की दुकानों को भी दो दिन सुबह 6 से 12 बजे तक की छूट दी गई है। मेडिकल स्टोर अब सुबह 6 से 12 की जगह दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे।
इधर ग्रामीण क्षेत्र की तरह शहरी क्षेत्र में भी कृषि एवं कृषि उपकरण से संबंधित दुकानों सहित टायर व पंचर की दुकानें भी 30 अप्रैल सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक खोलने के आदेश हुए हैं। इसके अलावा शासकीय निर्माण कार्य किए जा सकेंगे। इसके लिए श्रमिकों को पास जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें लॉकडाउन के दौरान आने-जाने में परेशानी न हो। उधर पूर्व में दिए गए आदेश के अनुसार 29 अप्रैल को सुबह 8 से 12 बजे तक थोक किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। जबकि दूध, ब्रेड, अण्डा की दुकानें पूर्व में दिए आदेश के तहत सुबह 6 से 9 बजे तक खुलेंगी। सब्जी की छूट सुबह 6 से 11 बजे तक पूर्व की तरह ही रहेगी किन्तु गोरखी स्काउट सब्जीमण्डी में सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने पर इसे बंद कर दिया गया है।
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