कोरोना पॉज़िटिव मिलने पर ज़िले में सख़्ती बढ़ाई

ग्वालियर। जिले में कोरोना का एक पॉजीटिव केस आने के कारण पुनः समीक्षा उपरांत दण्ड प्रकिया की धारा 144 के तहत उक्त वर्णित सभी आदेशों को अतिकमित करते हुए कलेक्टर ने  आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार शुक्रवार को जिले में यह व्यवस्था लागू की गई है।


यह होगा प्रतिबंध


 व्यक्ति का घर से निकलना प्रतिबंधित रहेगा, सभी व्यक्ति अपने-अपने घरों में रहेंगे।राज्य शासन एवं उसके अधीनस्थ शासकीय, अर्द्ध शासकीय, निगम, मण्डल आदि कार्यालय (प्रतिबंध से छूट को छोड़कर) बंद रहेंगे।  वाणिज्यिक और निजी उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, संस्थाए (अनुमति प्राप्त को छोड़कर) बंद रहेंगे।  सभी प्रकार की किराना दुकानें (थोक एवं खेरीज) बंद रहेंगी।  थोक मेडीकल दुकानें बंद रहेंगी।  पुरानी छावनी स्थित फल मण्डी तथा डबरा अनुभाग अन्तर्गत फल एवं सब्जी मण्डी भी बंद रहेंगी।  सभी सब्जी मण्डी तथा सब्जी विकय हेतु निर्धारित सभी 8 केन्द्र भी बंद रहेंगे।  शहरी क्षेत्र में कृषि एवं कृषि उपकरण से संबंधित प्रतिष्ठान, टायर एवं पंचर की दुकानें बंद रहेंगी।  ग्वालियर जिले में पशु आहार, मुर्गीदाना, मत्स्य दाना, पशु आहार निर्माण और चारा संयंत्र बंद रहेंगे।  शहरी क्षेत्र में शासकीय निर्माण कार्य भी बंद रहेगा।  ग्वालियर जिला अन्तर्गत नगर निगमध्नगर पालिका सीमान्तर्गत आने वाले आवासीय परिसरोंध्सोसायटीध्एनक्लेवध्कॉलोनी आदि के भीतर संचालित डिपार्टमेंट स्टोर भी बंद रहेंगे।  शहरी क्षेत्र में शासकीय निर्माण कार्य हेतु निर्माण सामग्री यथा सीमेंट, लोहा स्टील रेत आदि की दुकानें बंद रहेंगी।  आटा-बेसन चक्कीध्पिसाई केन्द्र बंद रहेंगे। ष् होटल, रेस्टॉरेंट एवं फूड स्टॉल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।  सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल एवं काम्पलेक्स, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, थियेटर, बार आदि पूर्णतः बंद रहेंगे।  सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।  शैक्षणिक संस्थाए (विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर आदि) पूर्णतः बंद रहेंगे।  परिवहन सेवाएं (हवाई, रेल, रोडवेज, स्मार्ट सिटी बस एवं अन्य सार्वजनिक आवागमन के साधन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।


यह रहेगी छूट


 केन्द्र सरकार एवं उसके अधीनस्थ सभी कार्यालय प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।  राज्य पुलिस , होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल, प्रशासन, कोषागार, विद्युत, पानी, स्वच्छता, नगर निकाय (केवल आवश्यक सेवाओं जैसे स्वच्छता, जल आपूर्ति आदि) से संबंधित कर्मियों के लिए न्यूनतम संख्या के साथ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। > बैंक एवं सीएससी सेंटर, एटीएम, बीमा कम्पनियां खुली रहेंगी।(कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र को छोड़कर)  सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के हॉस्पीटल, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, प्रायवेट क्लीनिक, प्रयोगशालाएं, एम्बूलेंस आदि तथा उनमें विनिर्माण और वितरण इकाईयां सहित अस्पताल और संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान कार्यात्मक बने रहेंगे।  सभी चिकित्सा कर्मियों, नसों, पैरा-मेडीकल कर्मचारियों, अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। होटल, होमस्टे, लॉज और मोटल जो लॉक डाउन चिकित्सा और आपातकालीन कर्मचारियों, वायु और समुद्री चालक दल के कारण फंसे पर्यटकों और व्यक्तियों को समायोजित कर रहे हैं, तथा क्वारेंटाइन सुविधाओं के लिए उपयोग किए गए/स्थापित किए गए प्रतिष्ठान उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। गैस एजेंसिया प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी तथा सिलेण्डर वितरण का कार्य जारी रहेगा। (कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र को छोड़कर) दूध, ब्रेड, अण्डे, टोस्ट आदि के विक्रय की दुकानें प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 09.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। फल एवं सब्जी का विक्रय हाथ ठेले के माध्यम से ग्राहकों को प्रातः 07.0 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक किया जा सकेगा। (कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र को छोड़कर) ग्रामीण क्षेत्र में (नगर पंचायत को छोड़कर) किराने की दुकानें प्रातः 06.00 बजे से 02.00 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी अर्थात् खुली रहेंगी।(कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र को छोड़कर) ग्वालियर जिला स्थित शासकीय हॉस्पीटल के आस-पास की मेडीकल दुकानें एवं प्रधानमंत्री योजनान्तर्गत संचालित जन औषधि केन्द्र, सरदार बल्लभ भाई पटेल दवा वितरण केन्द्र, नर्सिंग होम के अन्दर संचालित मेडीकल दुकानें, महाराजबाड़ा, शहीद हेमूकालानी चौक, मेन्टल हास्पीटल तिराहा स्थित मेडीकल दुकानें (यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं एलोपैथी आदि) प्रतिबंध से मुक्त रहेंगीउक्त के अतिरिक्त शेष मेडीकल दुकानें प्रातः 06.00 बजे से 02.00 बजे तक खुली रहेंगी।(कन्टेनमेंट जोन घोषित क्षेत्र को छोड़कर)


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