लॉक डाउन के दौरान अतिरिक्‍त छूट संबंधी आदेश जारी

अशोकनगर | कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. मंजू शर्मा द्वारा शासन से प्राप्‍त नवीन निर्देशों के तहत जिले में लॉक डाउन के दौरान अतिरिक्‍त छूट दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है ।
 जारी आदेश अनुसार नगरीय क्षेत्र में इलेक्ट्रिकल्‍स एवं इलेक्‍ट्रानिक्‍स विक्रय एवं सर्विस सेंटर, हार्डवेयर, प्‍लायवुड, सीमेंट व बिल्डिंग मटेरियल तथा किराना एवं राशन से संबंधित दुकानें प्रात: 11 बजे से सायं 04 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है।
         इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में समस्‍त दुकानें खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में खनिज/क्रेशर के संचालन की अनुमति प्रात: 11 बजे से सायं 04 बजे तक दी गई है।
         जारी आदेश में स्‍पष्‍ट किया गया है कि जिला अशोकनगर के समस्‍त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में होटल, रेस्‍टोरेंट, हेयर कटिंग सेलून/पार्लर (नाई की दुकान), पान, गुटखा, सिगरेट, शराब की दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी।
        उक्‍त निर्देशों के अतिरिक्‍त पूर्व मे जारी निर्देश यथावत रहेंगे। कोविड- 19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत समस्‍त सार्वजनिक स्‍थलों एवं कार्य स्‍थलों पर मास्‍क लगाना अनिवार्य होगा। सभी व्‍यक्तियों को प्रत्‍येक स्थिति में सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार अथवा प्रबंधक 05 से अधिक की संख्‍या में व्‍यक्तियों को एकत्र नहीं होने देगा एवं न्‍यूनतम कर्मचारियों 50 प्रतिशत से अधिक नहीं के साथ दुकान संचालन का कार्य करेगा। सभी संस्‍थानों/कार्य क्षेत्रों को सेनेटाईज कराते हुए, स्‍थान को स्‍वच्‍छ रखना एवं सोशल डिस्‍टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।


 


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