लॉकडाउन के दौरान आयोजित शादियों में वर एवं वधु पक्ष से 4-4 लोग उपस्थित हो सकेंगे

ग्वालियर | कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जिले में 3 मई 2020 तक लागू लॉकडाउन की अवधि के दौरान आयोजित होने वाले शादी-समारोह अपने-अपने घरों में सम्पन्न होंगे। जिसमें वर एवं वधु पक्ष की ओर से 4 – 4 व्यक्ति पंडित एवं काजी आदि की उपस्थिति में विवाह करायेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में बताया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत लॉकडाउन की अवधि में विवाह समारोह आयोजन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया है। जारी आदेश में उल्लेख किया है कि लॉकडाउन की अवधि में आयोजित होने वाले विवाह समारोह में आयोजनकर्ता अपने-अपने घरों पर वर एवं वधु पक्ष 4 – 4 व्यक्ति, पंडित एवं काजी सहित अदि की उपस्थिति में विवाह करा सकते हैं।
   ऐसे प्रकरणों में जहां वधु या वर पक्ष को विवाह समारोह हेतु ग्वालियर जिले से बाहर जाने की स्थिति में वाहन में ड्रायवर सहित दो व्यक्तियों की अनुमति होगी। आयोजनकर्ता ऐसे अधिकतम दो वाहन की अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से प्राप्त कर सकेगा। जिसमें जाने वाले व्यक्तियों के नाम, पते एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
    जिला ग्वालियर अंतर्गत आयोजित होने वाले विवाह समारोह की सूचना आयोजनकर्ता को क्षेत्रीय एसडीएम को विवाह में सम्मिलित होने वाले वर-वधु पक्षों की जानकारी मय स्थायी पते व मोबाइल नम्बर सहित उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। एसडीएम को सूचना किए बगैर विवाह समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर विवाह एवं सामूहिक विवाह पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। विवाह समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना संक्रमण के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के तहत दण्डनीय होगा।


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