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लॉकडाउन को 11 अप्रैल तक बढ़ाया, धारा 144 लागू,सब्जी पर अभी भी कोई छूट नहीं

ग्वालियर। जिला प्रशासन ने स्मार्ट सिटी के कमांड कंट्रोल में गुरुवार को देर रात तक चली बैठक के बाद संपूर्ण लॉकडाउन को 11 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें पूर्व की तरह जहां सुबह 6 से 9 बजे तक दूध एवं ब्रेड के विक्रय पर छूट रहेगी वहीं जिले की 86 दवा दुकानों एवं 25 से अधिक पेट्रोल पंपों को खोलने की छूट दी है। इसमें पिछले 8 दिन से सब्जी विक्रय पर लगी रोक बरकरार रहेगी। राशन व किराना दुकानों को भी अभी छूट नहीं दी गई है। साथ ही थोक दवा बाजार को भी नहीं खोला जाएगा। प्रशासन के इस निर्णय से सब्जी के दामों में और भी बढ़ोत्तरी होगी और चोरी छिपे बिकने वाली सब्जी के मनमाने दाम वसूले जाएंगे। ऐसा ही राशन एवं किराने की होम डिलीवरी में हो रहा है। इस ओर प्रशासन का ध्यान नहीं जाने के कारण सब्जी एवं राशन को लेकर आमजन ठगा जा रहा है। यद्यपि प्रशासन बार-बार सब्जी की वैकल्पिक व्यवस्था की बात कर रहा है, किन्तु अभी तक ऐसा संभव नहीं हो पाया है।


प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन की अवधि दो दिन 11 अप्रैल तक बढ़ाते हुए धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान काफी कड़ाई बरती जाएगी, ताकि संक्रमण न फैल सके। दरअसल पिछले 15 दिन से जिले में टोटल लॉकडाउन है, ताकि संक्रमित लोगों का आंकड़ा न बढ़ सके। प्रशासन का लोगों के बाहर न निकलने की अपील का असर कम हो रहा था और लॉकडाउन के बाद भी लोग न केवल बाहर निकल रहे थे बल्कि एक जगह इकट्ठा भी हो रहे थे। लोग जैसे ही पुलिस को देखते तो घरों में चले जाते, जबकि बाकी समय ऐसे घूमते जैसे कि कोरोना का उन्हें संक्रमण ही नहीं होगा। सब्जी मंडियों में भीड़ उमड़ती थी, कॉलोनियों में चोरी-छिपे सब्जी बिकती रही और लोग मजमा लगाए पहुंचते रहे। इसके बाद प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन की अवधि 11 अप्रैल रात 12 बजे तक बढ़ा दी है। जिलाधीश ने लॉक डाउन का कड़ाई से पालन कराने के सख्त निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान सभी बैंक भी बंद रहेंगी। इसके साथ ही आटाबेसन मिल एवं आटा-बेसन चक्की (पिसाई केन्द्र) उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। वहीं वाहन में दो से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि पूर्व में दिए गए आदशों में लोगों को छह अप्रैल रात 12 बजे तक की छूट दी गई थी, लेकिन स्थिति की समीक्षा उपरांत उक्त आदेशों में परिवर्तन किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उक्त आदेश 11 अप्रैल की रात 12 बजे तक लागू रहेंगे। आदेश का उल्लंखन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी 


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