भोपाल। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
भोपाल समेत पूरे प्रदेश में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। जुर्माना लगाने का अधिकार नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद के अधिकारियों को होगा। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना का संक्रमण थूकने से तेजी से फैलता है। इसके अलावा मास्क लगाना भी पूरे प्रदेश में अनिवार्य किया गया है।
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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा एक हजार का जुर्माना
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