भोपाल। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर एक हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
भोपाल समेत पूरे प्रदेश में यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो चुका है। जुर्माना लगाने का अधिकार नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद के अधिकारियों को होगा। अधिकारियों ने बताया कि कोरोना का संक्रमण थूकने से तेजी से फैलता है। इसके अलावा मास्क लगाना भी पूरे प्रदेश में अनिवार्य किया गया है।
सोमवार, 27 अप्रैल 2020
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा एक हजार का जुर्माना
Featured Post
समस्याओं को लेकर दलित आदिवासी महापंचायत ने जनसुनवाई में पत्र दिए
जनजाति कार्य विभाग के प्राचार्य प्रभारी सहायक राकेश गुप्ता को निलंबित करने शासकीय जमीनों को विक्रय पर प्रतिबंध लगाने नगर पालिका डबरा की सम...

-
दुनिया में सोना और चांदी हिरणी की तरह कुलांचें भर रहा है। कुलांचे इसलिए भर रहा है क्योंकि दुनिया का वातावरण कुलांचें भरने के अनुरूप है। यद...
-
टीकमगढ़ जिला ब्यूरो प्रमोद अहिरवार पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह मंडलोई के निर्देशन में जिला स्तरीय “महिला सुरक्षा,सम्मान,स्वतंत्रता अभियान” अ...
-
*सूर्योदय :-* 06:35 बजे *सूर्यास्त :-* 18:26 बजे *श्रीविक्रमसंवत्-2081* शाके-1946 *श्री वीरनिर्वाण संवत्- 2551* *सूर्य*:- -सूर्य उत्तरा...
-
छतरपुर । महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से प्रणामी संप्रदाय विषय के विद्यार्थियों ने पन्ना के प्राणनाथ और जुगल किशोर मंदिर का...
-
जनजाति कार्य विभाग के प्राचार्य प्रभारी सहायक राकेश गुप्ता को निलंबित करने शासकीय जमीनों को विक्रय पर प्रतिबंध लगाने नगर पालिका डबरा की सम...
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें