शहरों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों की आवश्यक वस्तुओं की सारी दुकान खुलेंगी

गाँवों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर खुलेंगी सभी दुकानें
मुख्य बाजार, सिनेमाघर, मॉल, जिम, होटल, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को खोलने की अनुमति नहीं
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन जिले और कंटेनमेंट एरिया में कोई दुकान नहीं खोली जाएगी 
भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा निर्णय लेते हुए बताया है कि सभी सुरक्षात्मक उपायों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए 26 अप्रैल से प्रदेश के संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर सभी गाँवों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकेंगी।  यदि कोई गांव कंटेनमेंट एरिया में है, तो वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। 
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में संक्रमित क्षेत्रों को छोड़कर मोहल्लों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली जा सकती हैं। शहरों में मुख्य बाजार, मॉल, सिनेमाघर, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि को खोलने की अनुमति नहीं होगी। श्री चौहान ने बताया कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन जिले और संक्रमित क्षेत्रो में कोई भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। 
मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है। यह ग्रुप अपने जिले की परिस्थितियों को देखते हुए दुकानों को खोलने या ना खोलने का फैसला कर सकते हैं। 


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