ग्वालियर। जिला प्रशासन ने तीन मई तक आवश्यक सेवाओं व जरूरत की सामग्री को लेकर जो आदेश जारी किया है,उसमें बुधवार को किराना व थोक मेडिकल दुकानों को लेकर बदलाव किया गया है। इस आदेश में किराना, ग्रोसरी व मेडिकल की होम डिलीवरी सर्व ग्वालियर,नमस्ते जी, जोमेटो, स्वीगी, अमेजन और फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन व नगर निगम के माध्यम से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा। थोक मेडिकल दुकानें दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। शेष जो आदेश जारी किया गया, वह पहले ही तरह यथावत रहेगा। यह आदेश अब तीन मई तक प्रभावी रहेगा।
ज्ञात रहे कि जिला प्रशासन ने मंगलवार को ही अपने तीन मई तक के आदेश में बदलाव किए थे। इसमें सरकारी दफ्तरों को बंद कर दिया गया। वहीं स्टेशनरी व किताबों की दुकानें जो खोलने के आदेश दो दिन के लिए दिए गए थे उसे भी बंद कर दिया था। टायर व पंक्चर की दुकानों को शहर में प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं सब्जी वितरण के निर्धारित प्वांइटों से हाथठेलों के जरिए सब्जी और फल मंडी रात में खोले जाने का आदेश यथावत है। जिला प्रशासन अपने आदेशों में बार-बार बदलाव कर रहा है, जिस कारण लोगों को भी समझने में हर दिन परेशानी होती है कि क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा।
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