नई दिल्ली। देश में लॉकडाउन को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है. सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है. धार्मिक स्थलों को खोले जाने की तैयारी है. लॉकडाउन तीन चरणों में होगा. ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन की कैटेगरी को खत्म करके सिर्फ एक जोन होगा. यह जोन कंटेनमेंट जोन होगा. कंटेनमेंट जोन में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी. 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकेगा. मास्क लगाना जरूरी है. लॉकडाउन 5.0 का नाम अनलॉक-1 रखा गया है. पूरा देश खोल दिया गया है और लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे सावधानी के साथ बाहर निकलें।
गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की है, उसके मुताबिक, रात में कर्फ्यू के समय की समीक्षा होगी, पूरे देश में अब रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक लोगों के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध होगा. स्थिति का आकलन करने के बाद अंतररष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हाल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा।
लॉकडाउन 5.0 में मिलेंगी ये रियायतें-
- 8 जून के होटल और मॉल खुलेंगे.
- एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत नहीं है.
-दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे. स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया.
- देशभर में कहीं भी आने जाने पर रोक नहीं.
-8 जून से होटल रेस्टोरेंट मॉल खोलने की इजाजत
ये पाबंदियां जारी रहेंगी
-दिल्ली मेट्रो फिलहाल नहीं चलेगी
- रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.
-विदेश यात्रा पर पाबंदी जारी रहेगी.
-अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे.
-दुकानों पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे.
-सिनेमा हॉल, जिम और स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
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