अब रोजाना सुबह 7 से सायं 7 बजे तक खुलेंगे सभी बाजार

ग्वालियर। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बाजार खोले जाने की नई गाइड लाइन पर बुधवार को देर रात 10 बजे तक चले मंथन के बाद जिलाधीश कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने रोजाना सुबह 7 से शाम 7 बजे तक सभी तरह की व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने की छूट शर्तों के साथ खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं।


यह खबर पिछले कई दिनों से अपनी दुकानें खोलने का इंतजार कर रहे व्यापारियों के लिए राहत भरी है। इसके अलावा मिष्ठान भण्डारों एवं होटलों-रेस्त्रा को भी राहत मिली है। इसमें होटल संचालक सिर्फ होम डिलेवरी करेंगे। जबकि मिष्ठान भण्डारों पर खानपान की छूट नहीं है, सिर्फ होम डिलेवरी व बेचने कीअनुमति दी गई है। हालांकि मॉल, सैलून, गुटखा, पान, तम्बाखू सहित शैक्षणिक संस्थाएं आदि अभी भी बंद रहेंगे। खास बात यह है कि बाजार खुलने के बाद म.प्र. चेम्बर और कैट को एक-एक दिन निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार रविवार को सभी बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा सामाजिक दूरी व शर्तों का पालन न करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाजार में प्रतिष्ठानों की निगरानी की जिम्मेदारी ऑड डेट म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स की तथा ईवन में कैट की रहेंगी। 



 


 


     


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