भोपाल में बुधवार से खुलेंगी दुकानें, फेस मास्क और सैनिटाइजेशन जरूरी

मध्य प्रदेश में भोपाल के अलग-अलग क्षेत्रों में सुबह 11 से 5 बजे तक दुकानें खोलेने का आदेश जारी किया गया है. भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने लॉकडाउन में शहर को तीन सेक्टर में बांट कर मार्केट की दुकानों को दिन और सामान के आधार पर बुधवार 27 मई से सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी है.


 


सोमवार और गुरुवार को कपड़ा, जूते-चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकान सुबह 11 से शाम 5 बजे तक खुलेगी. जबकि मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स और मोबाइल की दुकानें खोली जा सकेंगी. बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी सर्राफा, बर्तन, कॉस्मेटिक और अन्य दुकानें खोलने का आदेश जारी किया गया है. इसके अतिरिक्त अत्यावश्यक सेवा, किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले की ही तरह सुबह 7 से शाम 7 बजे तक सभी दिन खोली जाएंगी.


पुराने भोपाल में सोमवार और गुरुवार को सुबह 11 से 5 बजे तक रिटेलर रेडिमेड होजरी, इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा चादर, पर्दे, कुशन, टॉवल, कंबल, कवर, चूड़ी, पर्स, बटुआ, क्रोकरी और अन्य सामान की दुकान खोली जा सकेगी. मंगलवार और शुक्रवार को सर्राफा, होलसेल होजरी, रेडीमेड, फुटवियर, क्रॉकरी, होलसेल कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर की दुकान खोली जा सकेगी. बुधवार और शनिवार को साड़ी, सूटिंग, शर्टिंग, कपड़ा, कॉस्मेटिक होलसेल, स्टेशनरी/इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण होलसेल, मार्केट खोले जा सकेंगे.


 


जिला दंडाधिकारी भोपाल के आदेश के अनुसार समस्त क्षेत्र में फेस मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, दुकान को सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी के लिए आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों का घर से निकलना प्रतिबंधित किया गया है.



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