भोपाल । मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिलों में अब बिजली उपभोक्ताओं से चेक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता हित को देखते हुए कंपनी ने यह निर्णय लिया है
गौरतलब है कि मैदानी अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत (क्पेीवदवनत) चेक की डिमांड विद्युत देयक में नहीं की जाती है। अस्वीकृत चेक की राशि उपभोक्ताओं से प्राप्त होने के बाद सीसीएनबीध् आरएमएस के माध्यम से समायोजन किया जाता है। अस्वीकृत चेक बैंक से प्राप्त होने के बाद उनकी वसूली होने तक जहाँ कंपनी को राजस्व हानि होती है, वहीं उपभोक्ता को कानूनी मामले में फंसने की सम्भावना रहती है।
कंपनी के प्रबंध संचालक विशेष गढ़पाले ने इस संबंध में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अभी तक प्राप्त सभी चेक बैंक में जमा कर बिल की राशि कंपनी के खाते में तत्काल जमा कराएं। उन्होंने यह भी कहा है कि अस्वीकृत चेक की राशि संबंधित उपभोक्ता के बिजली बिल में जोड़कर वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
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