धारा 144 अंतर्गत कलेक्‍टर द्वारा संशोधित आदेश जारी

गुना | कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी एस. विश्‍वनाथन द्वारा धारा 144 दण्‍ड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत संशोधित आदेश जारी किए गए हैं। उन्‍होंने जारी आदेश में केवल ग्राम पंचायत बापचा लहरिया में पूर्णं लॉकडाउन रखने निर्देशित किया है। जारी आदेश में समस्‍त दिन प्रात: 7 बजे से 11:30 बजे तक दूध डेयरियां, फल/ सब्‍जी (मोहल्‍ले में सतत् घर-घर घूम-घूमकर विक्रय की अनुमति होगी), पोल्‍ट्री/ मछली/ मीट दुकानें, समस्‍त दिन रविवार छोडकर समय दोपहर 12 बजे से सायंकाल 7 बजे तक चाय की दुकानें (डिस्‍पोजेबल गिलास के साथ) तथा भोजनालय (केवल टेक अवे), समस्‍त दिन (रविवार छोड़कर) समय को कोई प्रतिबंध नही कुशमौदा औद्योगिक क्षेत्र एवं ए.बी. रोड औद्योगिक क्षेत्र में स्थित समस्‍त औद्योगिक ईकाइयां का संचालन, आटा चक्‍की, केरोसिन, गैस सिलेण्‍डर एजेंसी, मेडिकल, बैंक (बैंक अवकाश को छोड़कर), एटीएम तथा पेट्रोल पंप तथा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को समय दोपहर 12 बजे से सायंकाल 7 बजे तक कपडा़ दुकान, जनरल स्‍टोर, टेलर्स, फोटोकॉपी दुकान, फोटो स्‍टूडियो, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स एवं इलेक्ट्रिकल्‍स विक्रय एवं सर्विस सेंटर, टायर एवं पंचर की दुकानें, टू-व्‍हीलर एवं फोर-व्‍हीलर के सेल्‍स एवं सर्सिस सेंटर, बीज खाद, पशु आहार, अन्‍य कृषि आदानों की दुकानें, कम्‍बाईन हार्वेस्‍टर/ ट्रेक्‍टर/ थ्रेसर के स्‍पेयर्स पार्टस की दुकानें और मंगलवार, गुरूवार, शनिवार को समय दोपहर 12 बजे से सायंकाल 7 बजे तक राशन/ किराना/ परचूनी, अन्‍य खाद्य सामग्री की दुकान, हार्डवेयर, प्‍लाईवुड, सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल्‍स की दुकान, सर्राफा, फुट वियर, बेकरी, मिष्‍ठान एवं नमकीन भण्‍डार, चश्‍मे की दुकान, बुक स्‍टोर स्‍टेशनरी, पेट (PET) शॉप (पालतू पशुओं हेतु), एम.पी. ऑनलाईन कियोस्‍क सेंटर तथा बर्तन की दुकान का समय निर्धारित किया गया है।


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