गुजरात को कंटेनमेंट और नॉन कंटेनमेंट जोन में बांटा गया है


 


कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देशव्यापी लॉकडाउन को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. लॉकडाउन 4.0 अब 31 मई तक चलेगा. लॉकडाउन के इस चरण में राज्य सरकारों को अपने हिसाब से निर्णय लेने की छूट भी दी गई है. इसी वजह से लॉकडाउन- 4 के पहले दिन सभी राज्यों ने अपने-अपने दिशा-निर्देश जारी किए हैं. लॉकडाउन 4 में गुजरात को कंटेनमेंट जोन और नॉन कंटेनमेंट जोन के हिसाब से बांटा गया है.


 


जानकारी के मुताबिक कंटेनमेंट इलाकों में जरूरी चीजों के अलावा किसी भी तरह के अन्य सामान नहीं मिलेंगे. इन इलाकों में दुकान सुबह 8:00 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक खुली रहेंगी. इसके अलावा यहां भी दुकानें ऑड-ईवन नंबर के हिसाब से खोलनी होगी.


 


वहीं नॉन कंटेनमेंट जोन इलाके में मार्केट और कमर्शियल इलाके खुले रहेंगे. हालांकि इसके लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं. जिसके मुताबिक एक दुकान में 5 से ज्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए. सभी को खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा.


 


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