लॉक डाउन के दौरान अतिरिक्‍त छूट संबंधी आदेश जारी

अशोकनगर |  कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्‍ट्रेट डॉ. मंजू शर्मा द्वारा शासन से प्राप्‍त नवीन निर्देशों के तहत जिले में लॉक डाउन के दौरान अतिरिक्‍त छूट दिए जाने संबंधी आदेश जारी किया गया है ।
  जारी आदेश अनुसार 01 मई 2020 से नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य से संबंधित दुकानें(खाद, बीज, कीटनाशक एवं कृषि उपकरण) एवं किराना तथा राशन से संबंधित दुकानें प्रात: 11 बजे से सायं 4 बजे तक खोले जाने की अनुमति दी गई है। साथ ही फुटकर फल सब्‍जी विक्रेता हाथ ठेलों के माध्‍यम से प्रात: प्रात: 07 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दूध से संबंधित दुकानें व घर-घर जाकर दूध बेचने वाले प्रात: 06 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही विक्रय कर सकेंगे।
        जिला चिकित्‍सालय अशोकनगर की 200 मीटर की परि‍धि में यह आदेश प्रभावशील नहीं होगा। इस क्षेत्र में अनुविभागीय दण्‍डाधिकारी/इंसीडेंट कमांडर अशोकनगर पृथक से व्‍यवस्‍थाएं कराना सुनिश्चित करेंगे।
     इसी प्रकार ईसागढ अंतर्गत कंटेनमेंट घोषित किए गए क्षेत्र में अनुविभासगीय दण्‍डाधिकारी/इंसीडेंट कमांडर ईसागढ इस क्षेत्र में रहने वाले व्‍यक्तियों के दैनिक उपयोग में आने वाली आवश्‍यक वस्‍तुओं की होम डिलेवरी आदि की व्‍यवस्‍था एवं अन्‍य आवश्‍यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
           कोविड- 19 के संक्रमण के नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत समस्‍त सार्वजनिक स्‍थलों एवं कार्य स्‍थलों पर मास्‍क लगाना अनिवार्य होगा। सभी व्‍यक्तियों को प्रत्‍येक स्थिति में सोशल डिस्‍टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार अथवा प्रबंधक 05 से अधिक की संख्‍या में व्‍यक्तियों को एकत्र नहीं होने देगा एवं न्‍यूनतम कर्मचारियों 50 प्रतिशत से अधिक नहीं के साथ दुकान संचालन का कार्य करेगा। सभी संस्‍थानों/कार्य क्षेत्रों को सेनेटाईज कराते हुए, स्‍थान को स्‍वच्‍छ रखना एवं सोशल डिस्‍टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Featured Post

भारतीय ज्योतिषियों की बलिहारी

  मेरा ज्योतिष में किंचित क्या रत्ती भर विश्वास नहीं है ,लेकिन मेरे विश्वास करने और न करने से क्या फर्क पड़ता है। देश की बहुसंख्यक जनता का वि...