मदिरा की दुकानों को कोविड-19 के मद्देनजर रखनी होगी सुरक्षा व्‍यवस्‍था

गुना | मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के अंतर्गत ग्रीन जोन के जिलों में मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन 05 मई 2020 से किये हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशों के पालन में कलेक्‍टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री एस.विश्वनाथन द्वारा जिला गुना स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2020-21 के लिये जिले की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा एवं भांग दुकानों भांग विक्रय करने हेतु प्रातः 10:00 बजे सांय 06:00 बजे तक नियत किया गया है।
    साथ ही उन्‍होंने मदिरा एवं भांग अनुज्ञप्तिधारी से मदिरा एवं भांग दुकानों पर समुचित साफ-सफाई रखने, अनावश्यक आवागमन न करने तथा पर्याप्त दूरी बनाये रखने के संबंध में पोस्टर प्रदर्शित किये जाने, मदिरा एवं भांग दुकानों पर कार्यरत कर्मचारी सेनेटाईज होकर मास्क एवं दस्तानों का उपयोग कर ड्यूटी करने तथा उपभोक्ताओं को भी जागरूक करने, मदिरा एवं भांग दुकान के सामने उपभोक्ताओं को एक-दूसरे से कम से कम दो गज की दूरी बनाये रखने हेतु उपभोक्ताओं से पालन कराना सुनिश्चित करने, मंदिरा एवं भांग दुकानों से विक्रय होने वाला उत्पाद साफ एवं स्वच्छ जगह पर संग्रहित होने, मदिरा दुकानों पर लगने वाले ताले, कुण्डी आदि स्थान जो मानव सम्पर्क में है, को प्रति घण्टे सेनेटाईज किया जाने संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने निर्देशित किया गया है। इसके साथ ही मघ भाण्डागार से मदिरा दुकानों तक मदिरा का प्रदाय एवं परिवहन करने की नियमानुसार होगी।


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