रिजर्व बैंक ने पहले इसे मार्च से मई तक के लिए किया था, अब इसे 1 जून से 31 अगस्त के तीन महीने तक और बढ़ा दिया गया है. इसका मतलब यह है कि जो लोग अगस्त तक अपनी ईएमआई नहीं चुका पाते, उन्हें बैंक परेशान नहीं करेंगे और उन पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी. हालांकि इस अवधि का ब्याज उन्हें देना होगा.
ऐसे लोगों की क्रेडिट रेटिंग भी खराब नहीं होगी और उन्हें डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा. इस तरह लोगों को कुल 6 महीने तक लोन की ईएमआई नहीं देने का विकल्प मिल गया है. यह सुविधा होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन जैसे टर्म लोन के लिए दी गई है
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