अनलॉक 2.0: क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस

नई दिल्ली। घातक कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2.0 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अनलॉक 2.0 में क्या कुछ खुलेगा और किन पर रोक बरकरार रहेगी। अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक होगी।
घातक कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन इससे ठीक होने और उबरने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। राज्य और केंद्र सरकारें इस वायरस से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं। भारत में अबतक कोरोना के कुल केस 5,48,318 हो गए हैं। इसमें से 2,10,120 ऐक्टिव केस हैं जबकि 3,21,723 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं, अबतक कोरोना से कुल 16475 मौतें हुई हैं।
अनलॉक 2.0 में क्या-क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा:
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
- ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी, इसे प्रोत्साहन भी दिया जाएगा
- गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे
- मेट्रो रेल अभी नहीं चलेगी
- इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
- सामाजिक/ राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे
- कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
नाइट कर्फ्यू
- रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट रहेगी
- अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा


 


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