चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड की अपील खारिज,108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को मिलेगा ओवर टाइम

ग्वालियर.। मप्र उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश में 108 एम्बुलेंस का संचालन करने वाली चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस आदेश से कर्मचारी ओवर टाइम का भुगतान प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हैं। न्यायमूर्ति श्री शील नागू एवं न्यायमूर्ति श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ ने कहा कि एकल पीठ के जिस आदेश के खिलाफ चिकित्सा हेल्थ केयर कंपनी ने जो अपील प्रस्तुत की है, उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।


न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि एकल पीठ का आदेश विस्तृत और तथ्यात्मक हैं। युगलपीठ के आदेश से श्रम न्यायालय द्वारा 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों को ओवर टाइम का भुगतान किए जाने के लिए दिए गए आदेश की पुष्टि हो गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि कर्मचारियों ने सही फोरम में अपना दावा प्रस्तुत किया था। इस मामले में कर्मचारियों की ओर से अधिवक्ता बीपी सिंह ने अपना पक्ष रखा।


मामला यह है कि प्रदेश में आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य कर रही 108 एम्बूलेंस सेवा का संचालन करने वाली चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड के दस से अधिक कर्मचारियों ने उनसे 8 घंटे से अधिक काम कराए जाने पर ओवरटाइम दिए जाने की मांग की। कंपनी ने कर्मचारियों को जब ओवर टाइम का  भुगतान नहीं किया तो उन्होंने श्रम न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं प्रस्तुत की थी। जिस पर कंपनी कुछ मामलों में हाजिर हुई और कुछ मामलों में हाजिर नहीं हुई। इस प्रकार कंपनी न्यायालय से लुका-छुपी का खेल खेलती रही। न्यायालय ने इस मामले में कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन कानून के तहत ओवरटाइम का भुगतान किए जाने के आदेश दिए। कंपनी इन आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय गई। जिसमें एकल पीठ ने कंपनी के आवेदनों को खारिज कर दिया था। एकल पीठ के इसी आदेश के खिलाफ कंपनी युगलपीठ के समक्ष आई थी। युगल पीठ ने कंपनी की सभी 10 अपीलों को खारिज कर दिया।


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