क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हुआ निर्णय
ग्वालियर । कोरोना वायरस की रोकथाम के साथ-साथ 8 जून से मॉल, दुकान, रेस्टोरेंट एवं धार्मिक प्रतिष्ठानों को खोलने के संबंध में कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बाजारों में दुकान, धार्मिक स्थल, मॉल आदि शाम 7 बजे तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खुले रखे जा सकेंगे। निर्धारित समय-सीमा के बाद दुकानें खुली पाई जाने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध कार्रवाई कर 7 दिन तक दुकान को सीज कर दिया जायेगा।
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सांसद विवेक नारायण शेजवलकर, जिला पंचायत की प्रशासकीय समिति की अध्यक्ष श्रीमती मनीषा यादव, भाजपा के जिला अध्यक्ष कमल माखीजानी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवेन्द्र शर्मा, बसपा के जिला अध्यक्ष दिनेश मौर्य, पूर्व विधायक रामबरण सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक मदन कुशवाह, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, एडीएम श्री किशोर कन्याल आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने 8 जून से मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल आदि खोलने के संबंध में शासन के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। बैठक में क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी ने सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि बाजारों में दुकानें एवं मॉल शाम 7 बजे तक खुले रखे जाएं। धार्मिक स्थलों पर प्रवेश भी शाम 7 बजे तक ही रहेगा। इस दौरान लोगों को मास्क एवं चेहरों को भी ढककर रखना होगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण पालन किया जायेगा।
बैठक में सदस्यों ने सामूहिक निर्णय लेते हुए कहा कि कोरोना के संक्रमण का प्रसार न हो, इसके लिये शनिवार एवं रविवार को दो दिन आवश्यक जरूरत की चीजों को छोड़कर शेष दुकानें बंद रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाए। कलेक्टर ने कहा कि सभी दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ भीड़ एकत्रित न होने दें। दुकान पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सेनेटाइज, थर्मल स्क्रीनिंग कराएं तथा निर्धारित समय-सीमा के बाद दुकान खोलने पर 7 दिन तक दुकान सीज करने की भी कार्रवाई की जायेगी। कलेक्टर श्री सिंह ने क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह भी अपने-अपने स्तरों पर लोगों को समझाइश दें कि भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में न जाएं। दुकानों से जरूरत की वस्तुएं दुकान बंद होने से पहले ही खरीद लें। मास्क का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दुकानदार एवं उनके कर्मचारी भी मास्क का उपयोग करें।
कलेक्टर ने बताया कि जिले में 6 हजार से अधिक प्रवासी श्रमिकों का सर्वे किया जा चुका है। ऐसे श्रमिक जो सर्वे से रह गए हैं वह श्रमिक भी अपना सर्वे करा लें। जिससे प्रवासी श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके।
सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने कहा कि दुकानों, धार्मिक स्थलों, मॉल आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिये सफेद पेंट से बाहर गोले बनाए जाएं। जिससे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते समय इनमें खड़े हो सकें।
पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि लॉकडाउन का पालन करने पर नागरिकों का काफी राहत मिली थी। अनावश्यक रूप से घूमते एवं मास्क न लगाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
बैठक के शुरू में एडीएम किशोर कन्याल ने धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों पर कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के संबंध में जानकारी दी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने विचार रखे।
दुकान, मॉल एवं धार्मिक स्थल शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे
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