दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिए नई गाइड लाइन जारी, नियमों का पालन नहीं हुआ तो होगी कार्यवाही

 भोपाल। लॉकडाउन में दी जा रही छूट के उपरांत मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में एकांकी दुकानें खोली जाने के मद्देनजर सरकार ने दुकानदारों और ग्राहकों को सभी जरूरी ऐहतियात बरते जाने की हिदायत दी है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने इस सिलसिले में विस्तृत गाइडल लाइन जारी कर दी है। समस्त कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, नगर पालिका और‍ जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में मुँह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है।
इसके साथ ही भीड़-भाड़ कम रखने के निर्देश भी दिये गये हैं। दुकानदारों को यह सूचित करना होगा कि उनकी दुकानों पर हाथों को साफ रखने के लिये हैंड सेनेटाईजर एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध रहे ताकि दुकानों में आने वाले लोग हाथ धोकर या सेनेटाईजर लगाकर दुकान में प्रवेश कर सकें। सभी आगंतुकों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। बिना मास्क के किसी को प्रवेश न दिया जाए।


इसके साथ ही भीड़-भाड़ कम रखने के निर्देश भी दिये गये हैं। दुकानदारों को यह सूचित करना होगा कि उनकी दुकानों पर हाथों को साफ रखने के लिये हैंड सेनेटाईजर एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध रहे ताकि दुकानों में आने वाले लोग हाथ धोकर या सेनेटाईजर लगाकर दुकान में प्रवेश कर सकें। सभी आगंतुकों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। बिना मास्क के किसी को प्रवेश न दिया जाए।


दुकानदारों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे ग्राहकों और कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त मास्क उपलब्ध कराएं। इन मास्क का वितरण निशुल्क या सशुल्क किया जा सकता है। ग्रामीण आजीविका मिशन के समूहों द्वारा बनाये जा रहे 10 रूपये मूल्य के मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है। दुकानों के क्षेत्रफल के अनुसार और लोगों के बीच न्यूनतम डेढ़ मीटर की दूरी का पालन किया जाना चाहिए।


काउंटर पर बैठने वाले दुकान के कर्मचारी के लिये मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा वे ग्राहकों से निश्चित दूरी रखते हुए ही खरीददारी में उनकी सहायता कर सकेंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की किसी भी दुकान में एक समय में 5 ग्राहकों से अधिक व्यक्ति न हो। दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी दुकानों में ग्राहकों के द्वारा कम से कम चीजों को छुआ जाए।


सेल्समैन के द्वारा ही चीजें दिखाई जाएं और सामानों की बिक्री की जाए। दुकानों के काउंटर और फर्श आदि को नियमित रूप से विसंक्रमित किया जाना चाहिए, इसके लिये धातुओं की सतह, कम्प्यूटर और ऐसी वस्तुएं जो जंग खा सकती है या खराब हो सकती हों, उन्हें एल्कोहल बेस्ड सेनेटाईजर से तथा फर्श, टाइल्स आदि को एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड सोल्युशन से विसंक्रमित किया जा सकता है।


दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा की दुकान में कोई भी अस्वस्थ्य कर्मचारी जिन्हें सर्दी-जुकाम के लक्षण हों वे दुकान पर न आएं। केवल स्वस्थ्य कर्मचारियों से ही दुकान का संचालक किया जाए ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न बढ़े। जिन दुकानों में प्रतीक्षा कक्ष है उस कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। इसके अलावा जहाँ ओवर-द-कांउटर बिक्री होती है और दुकानों के अंदर ग्राहकों का प्रवेश न होता हो वहां पर काउंटर के बाहर ग्राहकों में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए कम से कम डेढ़ मीटर की दूरी कायम रखी जाए।


प्रमुख सचिव ने कहा है कि दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम नगर पालिका/नगर पंचायत अधिनियम/ग्राम पंचायत अधिनियम तथा महामारी अधिनियम में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने तथा जुर्माना लगाने के अधिकार दिये गये हैं। 


इस सिलसिले में उपरोक्त अधिकारों का प्रयोग कर सभी दुकानों को निर्देशों का पालन करने के आदेश जारी किये जाएं। जिन दुकानों पर इसका पालन नहीं हो रहा है तो संबंधित अधिनियमों के तहत उन पर जुर्माना लगाया जाए। यदि पुन: त्रुटि पाई जाती है तो दंड के तौर पर एक निश्चित अवधि के लिये दुकान बंद करने के आदेश दिये जाएं।


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