लॉकडाउन 30 जून तक,कंटेनमेंट क्षेत्र में ही लागू रहेगा

भोपाल। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन राहत की बात ये है कि इस दौर का लॉकडाउन कंटेनमेंट क्षेत्र में ही लागू रहेगा। रविवार को प्रदेश की जनता को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश में रात 9 से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह आठ जून से प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह रहेगी कि श्रद्धालुओं को शारीरिक दूरी का पालन करना होगामुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए सावधानी रखना और पहले से बनाए गए नियमों का पालन करना जरूरी है। मास्क पहनना जरूरी होगा। 
सार्वजनिक स्थलों पर लोग जमा नहीं हो सकेंगे। किसी की मृत्यु होने पर 20 और शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा इसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसी तरह राज्य में अनाज खरीदी की तिथि 30 जून कर दी गई है। साथ ही किसानों को ऋण चुकाने की तिथि भी 30 जून कर दी गई है। प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बद रहगा इसक बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के बिजली बिलों के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को रियायत दी जाएगी। वहीं आम लोगों के अधिक राशि के अन्य बिलों की भी जांच होगी और आधी राशि ही जमा करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर आयोग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान खोले जाने का निर्णय सबके परामर्श के बाद जुलाई में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल से प्रदेश के अन्य जिलों की यात्रा के लिए ई-पास की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के नए निर्देश के अनुसार मध्यप्रदेश के एक जिले से अन्य जिले में यात्रा करने के लिए अब ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, प्रदेश के किसी जिले से अन्य राज्य में अथवा अन्य राज्य से प्रदेश के किसी जिले में यात्रा के लिए पूर्व व्यवस्था अनुसार ईपास प्राप्त करना अनिवार्य होगा।



 


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