ग्वालियर। केन्द्र सरकार की योजना के तहत व्यवसाय के लिए पथ व्यवसायियों(स्ट्रीट वेंडर) को बिना ब्याज पर 10 हजार रुपये का ऋण दिया जाएगा। इसके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। हितग्राही क्या वास्तव में योजना का हकदार है, इसका सत्यापन नगर निगम की टीम करेगी। निगमायुक्त संदीप माकिन ने रविवार को क्षेत्राधिकारियों की बैठक लेकर योजना पर गंभीरता से अमल करने के निर्देश दिए।
इस योजना का लाभ उन लोगों को मिलेगा जो फुटपाथ अथवा हाथ ठेले पर रखकर सामान बेचते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। केन्द्र सरकार की ओर से इस योजना के तहत ऋण लेने वाले को ब्याज पर 7 प्रतिशत की सब्सिडी केन्द्र तथा शेष 5 फीसदी का अंश राज्य सरकार वहन करेगी। यानी हितग्राही को ब्याज सहित लोन मिलेगा। निगमायुक्त ने कहा कि योजना के लिए पात्रता निर्धारित है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ लें, यह प्रयास किया जाए।
उन्होंने कहा कि राजस्व शाखा व क्षेत्राधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सर्वे कर ऐसे जरूरतमंद व पात्र लोगों की सूची बनाएं और उन्हें शासन की योजना का लाभ दिलाने में सहयोग करें। इसके फार्म भी उपलब्ध कराएं। प्रत्येक हितग्राही को योजना की विस्तृत जानकारी दें, जिससे वह समय पर इस मदद से अपना रोजगार कर सके।
पथ व्यवसायियों(स्ट्रीट वेंडर) ऋण योजनाः नगर निगम करेगी सत्यापन तब मिलेगा लोन
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