ग्वालियर। कोरोना संक्रमण महामारी को देखते हुए आज देर शाम जिला प्रशासन द्वारा 24 जुलाई से 26 जुलाई तक शहर में एन्टर होने वाले अन्तर्राज्जीय वाहनों पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही शहर से बाहर जाने वाले वाहनों पर भी पूर्णत: प्रतिबंध का आदेश आज अपर जिला न्यायाधीश द्वारा जारी कर दिया गया है। इस आदेश में माल वाहक वाहनों, एम्ब्यूलेंस सहित इमरजेंसी सेवाओं से आने जाने वालों को रिहायत प्रदान की गई है। इसके बाद भी किसी विशेष कार्य से जिले की सीमा से बाहर जाने के लिए संबंधित व्यक्ति को एसडीएम संजीव खेमरिया से अनुमति पत्र प्राप्त करना होगा।
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