आज और कल लॉकडाउनः सोम से 2 बजे तक छूट,रेस्त्रां-निजी दफ्तर भी रहेंगे बंद

ग्वालियर । कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट समिति के निर्णय के बाद जिला प्रशासन ने 10 दिन के लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार से यह आदेश लागू हो गए हैं जिसके तहत शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। शनिवार और रविवार को सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जरूरी चीजों के लिए छूट रहेगी। वहीं सोमवार से दोपहर दो बजे तक छूट रहेगी और इसके बाद बाजार, निजी दफ्तर, रेस्टोरेंट, किराना, परिवहन सहित होम डिलीवरी बंद रखा जाएगा। शनिवार से लागू किए जा रहे इस आदेश में सरकारी, अर्द्घसरकारी, मंडल, होटल, अंतर्राज्यीय, चुनिंदा पेट्रोल पंप और मेडिकल सेवाओं को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है, यह अपने नियमित समय के अनुसार खुल सकेंगे।


धारा 144 आदेशः यह रहेगा प्रतिबंध-छूट
प्रतिबंधः 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने या चिकित्सा आपता स्थिति के लिए व्यक्तियों के आवागमन को छोड़कर आमजन का आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। जिला ग्वालियर की सीमा में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा लेकिन आवश्यक गतिविधियों का संचालन जारी रहेगा। शैक्षिणक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद रहेंगे।
4 से 13 जुलाईः प्रतिबंध से मुक्त
सरकारी अस्पताल परिसर में उसके आसपास चलने वाली मेडिकल दुकानें व नर्सिंग होम की मेडिकल दुकानें, सभी सरकारी व प्रायवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, मेडिकल क्लीनिक नियमित समय अनुसार खुलेंगे। रेस्टोरेंट को छोड़कर सभी होटल व आतिथ्य सेवाएं, सभी सरकारी दफ्तर, अर्द्घशासकीय, निगम, मंडल, बैंक, एटीएम, फायनेंस, बीमा, उद्योग एवं सभी प्रायवेट व सरकारी निर्माण कार्य, अंर्तराज्यीय व अंर्तजिला बसों से यात्रियों का आवागमन एवं सामान का परिवहन, खेल परिसर व स्टेडियम खुलेंगे लेकिन दर्शकों का आवागमन नहीं होगा। निगम सीमा की कृषि उपज मंडिया खुलेंगी।
शनिवार एंव रविवारः सुबह 6 से 10 बजे तक छूट
दूध, ब्रेड, टोस्ट, अंडे का विक्रय, धार्मिक संस्थान, पूजा स्थल, सभी मेडिकल दुकानें होलसेल एवं फुटकर, सभी गैस एजेंसियां, पेट्रोल पंप।
6 से 13 जुलाईः सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक छूट
दूध, ब्रेड, टोस्ट, अंडा, किराना, सभी बाजार, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स,रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मेडिकल क्लीनिक, मेडिकल दुकानें, धार्मिक स्थल, प्रायवेट कार्यालय, नगर निगम सीमा में यात्री बस, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, टेंपो, कैब और होम डिलीवरी व्यवस्था। इसमें सब्जी और फल में लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक लायसेंसधारी थोक सब्जी कारोबारी बाहर से आने वाले सब्जी कारोबारी को बेच सकेंगे। जिनपर पुराने सब्जी मंडी में प्लॉट-दुकान हैं वे कार्य कर सकते हैं। सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक अंचल के किसान मंडी प्रांगण लक्ष्मीगंज एवं नई सब्जी मंडी में अपनी कृषि उपज थोक कारोबारी व आढ़तियों को बेच सकेंगे। इसके अलावा मंडी प्रांगण में लायसेंसधारी सेमी होल सेलर व फुटकर विक्रेताओं को बेच सकेंगे। सब्जी मंडी में आमजन का प्रवेशन बैन रहेगा। नगर निगम द्वारा संचालित सभी फल व सब्जी मंडियों व हाथ ठेलों के माध्यम से फल सब्जी का विक्रय होगा।


 


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

Featured Post

ओबीसी महासभा ने कलेक्टर के नाम दस सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन

तहसीलदार की गैर मौजूदगी में पटवारी ने लिया ज्ञापन भाजपा और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे Aapkedwar news–अजय अहिरवा...