बुधवार, 15 जुलाई 2020

मेडीकल एवं आपातकालीन स्थिति में ऑफलाइन अनुमति प्रदान की जायेगी

संयुक्त कलेक्टर भार्गव एवं डिप्टी कलेक्टर खेमरिया को सौंपी जवाबदारी


ग्वालियर l कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिये ग्वालियर शहर में 7 दिन के लिये कर्फ्यू लगाया गया है। कर्फ्यू की अवधि में मेडीकल एवं अन्य इमरजेंसी परिस्थितियों में जिले से बाहर आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिये ऑफलाइन अनुमति प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है।
कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कर्फ्यू की अवधि में जिले से बाहर आने एवं जाने वाले व्यक्तियों को अनुमति प्रदान करने हेतु संयुक्त कलेक्टर विनोद भार्गव एवं डिप्टी कलेक्टर संजीव खेमरिया को अनुमति प्रदान करने का दायित्व सौंपा है। संयुक्त कलेक्टर विनोद भार्गव मोबा. 9425116564 एवं डिप्टी कलेक्टर श्री संजीव खेमरिया मोबा. 7987355917 कलेक्ट्रेट कार्यालय में कर्फ्यू अवधि के लिये मेडीकल एवं अन्य इमरजेंसी परिस्थितियों में जिले से बाहर आने एवं जाने वाले व्यक्तियों की अनुमति के लिये आवेदन प्राप्त कर अनुमति प्रदान करने की कार्रवाई करेंगे।
कलेक्टर श्री सिंह ने प्रभारी अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तैनात करने की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा है कि कर्फ्यू अवधि में जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उनका परीक्षण कर अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आपातकालीन परिस्थिति एवं मेडीकल इमरजेंसी होने पर व्यक्तियों को तत्काल अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करें।


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