सैंपल देने वाले को 3 दिन रहना होगा शहर में

ग्वालियर। शहर में रहने वाले ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना टेस्ट कराया है ऐसे जांच कराने वाले संदिग्ध मरीज फर्जी नाम, पते व मोबाइल नंबर दर्ज करा रहे है। ऐसे मामले सामने आने के बाद कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सभी इंसीडेंट कमांडर को निर्देश दिए है कि सैंपल रिपोर्ट कराने वालो से आधार कार्ड की फोटोप्रति भी जांच के लिए भरने वाले फार्म के साथ संलग्न करना होगी। वहीं जांच रिपोर्ट आने तक संदिग्ध को होमक्वारेंटाइन रहने के साथ वह तीन दिन तक शहर छोड़कर जिले से बाहर नहीं जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।


डीएम श्री सिंह ने बताया कि सरकारी संपलिंग रिपोर्ट चौबीस घंटे व निजी लैब में कराई गई जांच की रिपोर्ट अड़तालीस घंटे में आ जाती है। रिपोर्ट में आने के अड़तालीस घंटे के बीच पॉजीटिव आए मरीज के संपर्क में आए संदिग्धों की काटेक्ट टैसिंग दो दिन में सहजता से हो जाती है। ऐसे में अब सैंपल देने वाले संदिग्धों के शहर से बाहर जाने को प्रतिबंधित किया है। मोबाइल व पता किया जाएगा वेरीफाई : जांच सैंपल देने वाले संदिग्ध द्वारा दर्ज कराए गए मोबाइल व एड्रेस की क्रॉस चेकिंग संदिग्ध द्वारा विवरण देने के समय ही की जाएगी। मोबाइन नंबर व एडेस का वेरीफिकेशन संदिग्ध के क्षेत्र में तैनात इंसीडेंट कमांडर द्वारा किया जाएगा। इसकी जानकारी कोल्ड ओपीडी व पुल सैंपलिंग लेने के दौरान दर्ज किए जाने वाले रिकार्डधारक को तत्काल ही इंसीडेंट कमांडेट को देनी होगी।



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