अब केवल ब्रांडेड हेलमेट चलेगा, नहीं पहना तो लगेगा जुर्माना

 नई दिल्ली। सड़क दुर्घटना में दो पहिया वाहन चालकों और उसमें बैठे व्यक्ति की होने वाली मौत को रोकने बड़ी पहल की गई है। हेलमेट का वजन तीन सौ ग्राम घटाने के साथ अब केवल ब्रांडेड हेलमेट का उपयोग करने की नीति बनाई जा रही है। वही हेलमेट बाजार में बिकेगा जो बीएसआई (क्वालिटी कंट्रोल) से प्रमाणित होगा। अन्यथा खराब गुणवत्ता का हेलमेट पहनने वाले को एक हजार और बनाने वाले को दो लाख के जुर्माना के साथ जेल की हवा खानी पडेगी। केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय दो पहिया वाहनों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लाने जा रही है। सुरक्षित हेलमेट के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया गया है। मंत्रालय द्वारा 30 जलाई को इसकी अधिसचना जारी कर आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं।


उत्तर प्रदेश में वाहन चलाने वालों के लिए यह खबर जरूरी है। प्रदेश सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर वसूले जाने वाले जुर्माने में बदलाव किया है। मोटर वाहन अधिनियम के नवीनतम संशोधन के साथ ये नियम लागू किए गए हैं। नए नियमों के अनुसार, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपए जुर्माना लगेगा। दूसरी बार में यह फाइन 10,000 रुपए हो जाएगा। इसी तरह बिना हेलमेट के गाडी चलाने पर 500 रुपए फाइन लगेगा। पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार में 500 रुपए और दूसरी बार में 1500 जुर्माना लगेगा।


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