भोपाल l इंदौर उच्च न्यायालय ने छेड़छाड़ के एक मामले में आरोपी को जमानत देने से पहले आनोखी शर्त रखी है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आरोपी पीड़िता के घर राखी और मिठाई लेकर जाएगा और राखी बंधवाकर उसकी रक्षा करने का वचन देगासाथ ही उसे 11 हज़ार रुपये और पीड़िता के बेटे को भांजा मानते हुए 5 हज़ार रुपये कपड़ों के लिए देगा। दरअसल उज्जैन के रहने वाले आरोपी विक्रम बागरी के अभिभाषक विशाल पाटीदार ने बताया, छेड़छाड़ के मामले में विक्रम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
आरोपी की जमानत याचिका पर गतदिवस इंदौर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें न्यायाधीश रोहित आर्य की सिंगल बेंच ने विक्रम को सशर्त शोषित जमानत दी। न्यायाधीश ने अपने फैसले में लिखा कि आरोपी विक्रम बागरी पीड़ित महिला के घर राखी वाले दिन सुबह 11 बजे राखी और मिठाई लेकर जाएगा और राखी बंधवाकर उसकी रक्षा का वचन देगा। इसके साथ महिला को 11 हजार रुपये सगुन के रूप देकर उसका आशीर्वाद लेगा। साथ ही महिला के बेटे को भांजा मानते हुए उसके कपड़ों के लिए 5 हजार रुपये अलग से देगा। न्यायाधीश ने उससे 50 हजार रुपए मुचलका जमानत बतौर जमा करवाने के आदेश दिए। अभिभाषक विशाल पाटीदार के मुताबिक आरोपी विक्रम को जेल से रिहा कर दिया गया है जो कल राखी बंधवाने पीड़िता के घर जाएगा।
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