गीला और सूखा कचरा अलग नहीं देने पर दंडात्मक कार्रवाई

पुणे।  घर में जमा होने वाला कचरा मनपा द्वारा नियु्नत कर्मचारियों को देने हेतु पुणेवासियों को हर महीने रुपए देने होंगे. झोपडपट्टी में रहने वाले नागरिकों को भी इसमें छूट नहीं दी गई है. सभी को कचरा देने शुल्क देने के साथ गीला और सूखा कचरा अलग-अलग देना अनिवार्य किया गया है. अलग कचरा नहीं देने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी पुणे मनपा की ओर से दी गई हैl
शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कचरा जमा करने का कार्य मनपा की ओर से वर्ष २०१५ से स्वच्छ सहकारी संस्था को दिया गया है. नागरिकों के घर जाकर कचरा जमा करने का समझौता संस्था के साथ किया गया है. इस समझौते के अनुसार कचरा संकलित करने वाले कर्मचारी को निवासी घर से प्रति माह ७० रुपए, कॉमर्शियल प्रॉपटीज से प्रति महीना १४० रुपए तथा झोपडपट्टी के घर से प्रति माह ५० रुपए शुल्क लेने की परमिशन दी गई हैl


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