मुरैना में होटल एवं रेस्टोरेंट शर्तो के अधीन खोले जा सकेंगे

मुरैना । नई गाइडलाईन के अनुसार एवं अब बदली हुई वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आमजन की सुविधाओं के लिये होटल एवं रेस्टोरेंट को शर्तों के अनुरूप खोलने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने जारी किये है।
    निर्देशों के अनुसार होटल एवं रेस्टोरेंट खोलने का समय दोपहर 1 से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। आगामी सप्ताहों में शनिवार एवं रविवार को होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। पार्सलध्पैकिंग सुविधा से भोजन सामग्री ग्राहक को देनी होगी। कंटेनमेंट जोन घोषित होने पर कोई भी व्यवसायिक गतिविधियां संचालित नहीं होगी। होटल रेस्टोरेंट के आगे एक-एक मीटर दूर खड़े होने हेतु गोले बनाकर स्थान चिन्हित करना होगा। सभी होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों एवं ग्राहकों को लगातार मास्क पहनना होगा। शासन, जिला प्रशासन द्वारा प्रसारित किये गये नियमों के पालन करने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। 


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