आरोपी को न्यायालय में पेश न करने पर जतारा एसडीओपी ने पलेरा टीआई, को किया 160 का नोटिस जारी

(टीकमगढ़ से अजय कुमार ब्यूरो चीफ adnews 24) 
टीकमगढ़ (पलेरा ) पुलिस कानून अंतर्गत किसी भी ब्यक्ति को पकड़ने के बाद पुलिस 24 घण्टे से ज्यादा थाने में नही रख सकती। आरोपी को पकड़ने के बाद 24 घण्टे के अंदर न्यायालय में पेश करना पड़ता है लेकिन लगता है कि पलेरा थाना प्रभारी अमित साहू ने कानून की दूसरी किताब पढ़ी है इसी बजह से एक आरोपी को पकड़ने के तीन दिन बाद भी न्यायालय में पेश नही किया। मामला पलेरा थाने का है जिसमे ग्राम छिदारी के रहने वाले भागीरथ विश्वकर्मा को पलेरा थाने की पुलिस द्वारा 21 सितंबर को पकडा गया था। परिजनों का कहना है कि भागीरथ अपने खेत पर फसल की कटाई कर रहे थे तभी पलेरा पुलिस उनको पकड कर ले गई। जब परिजन पलेरा थाना गए तो उन्हें थाने से भगा दिया गया। वही पत्नी सुशीला का कहना है कि पुलिस ने हमारे पति भागीरथ को बहुत मारा भी है और आज दिनांक 24 सितंबर तक नही छोडा। तब परिजन जतारा एसडीओपी योगेंद्र सिंह भदौरिया के पास गए, जिन्होंने परिजनों की बात को सुना और कहा कि हम जल्द ही आपके पति को छुड़वाते हैं। उक्त शिकायत पर योगेंद्र भदौरिया एसडीओपी जतारा ने कार्यवाही करते हुए धारा 160 का नोटिस जारी कर पलेरा थाना प्रभारी को एसडीओपी जतारा कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। बही एसडीओपी भदौरिया ने फोन पर बताया कि उक्त मामले की एबहि जांच की जा रही है। हालांकि पलेरा थाने में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस का रवैया विवादित रहा है  l



 


 


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