नवीन पात्र परिवारों को भी उचित मूल्य दुकान से माह अगस्त का खाद्यान्न मिलेगा

ग्वालियर |  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूर्व से लाभान्वित सभी पात्र परिवारों एवं माह सितम्बर 2020 से नवीन शामिल पात्र परिवारों को जिले में संचालित 555 शासकीय उचित मूल्य दुकान के माध्यम से माह सितम्बर 2020 में सामग्री प्रदान की जायेगी।
    जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक श्री जादौन ने बताया कि राज्य शासन द्वारा सितम्बर 2020 की नियमित सामग्री अंतर्गत प्राथमिक परिवारों को प्रति सदस्य 3 किलो खाद्यान्न एक रूपए प्रतिकिलो की दर से, एक किलो प्रति परिवार आयोडाइज्ड नमक एक रूपए प्रतिकिलो की दर से, 2 लीटर केरोसीन निर्धारित दर पर एवं अंत्योदय परिवार को प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही प्रति परिवार एक किलो शक्कर 20 रूपए प्रतिकिलो की दर से प्रदान की जायेगी।
    जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत सितम्बर 2020 हेतु 5 किलो प्रति सदस्य खाद्यान्न नि:शुल्क एवं एक किलो प्रति परिवार दाल, साबुन, चना नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा। उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओ को किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर कार्यालय के दूरभाष नम्बर 0751-2446260 पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। उपभोक्ताओं की शिकायत पर तत्परता से कार्रवाई की जायेगी। 


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