सागर से यशवंत चौधरी की रिपोर्ट
सागर | कलेक्टर दीपक सिंह ने निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं न देने पर म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्रीमती चारू जैन तथा विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक रहली आरएस दीक्षित पर 250-250 रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
कलेक्टर द्वारा उक्त अर्थदण्ड सामान्य प्रशासन विभाग की सेवा कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र जारी के प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 250-250 रूपये का लगया गया है।
उल्लेखनीय है कि, राज्य शासन द्वारा नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान किए जाने के लिए लोकसेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है। अधिनियम के तहत अधिकारियों को समय सीमा में सेवाएं देना अनिवार्य है। समय पर सेवांए न देने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है।
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