प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक होगा मतदान

प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उप निर्वाचन 3 नवम्बर को

भोपाल : प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उप निर्वाचन के लिये 3 नवम्बर को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा लोकतंत्र की मजबूती के लिये मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की गई है।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मोहित बुंदस ने बताया कि कोविड-19 से सुरक्षित मतदान के लिये मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। मतदान से कोई भी मतदाता न छूटे, इसके लिये सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन सहभागिता(स्वीप) की गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया है। लोकतंत्र की मजबूती के लिये मतदान करना बहुत आवश्यक है। मतदान आपका अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। पुरूष, महिला, दिव्यांग, युवा, वरिष्ठजन, तृतीय लिंग, श्रमिक, किसान, व्यापारी सहित सभी मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित किया गया है।
कोविड-19 से सुरक्षित मतदान के लिये मतदान केन्द्रों पर मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, पानी, तापमान की जांच व्यवस्था के साथ सामाजिक दूरी आदि का ध्यान रखा जायेगा। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए मतदान का समय इस उप निर्वाचन में गत निर्वाचनों की अपेक्षा एक घंटे बढ़ाया गया है। मतदान केन्द्रों पर अधिक भीड़ नहीं हो इसके लिये सहायक मतदान केन्द्रों की व्यवस्था की गई है। मतदान केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिये 6 फीट की दूरी पर गोले बनायें जायेंगे। मतदाताओं में कोविड-19 का भ्रम दूर करने के लिये मतदान केन्द्रों पर कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। मतदान केन्द्र का आवश्यक सैनिटाइजेशन कराया गया है। मतदान कर्मियों को पीपीई किट प्रदान की गई है। यदि तापमान दो बार मापने पर भी निर्धारित मापदंड के ऊपर आता है, तो निर्वाचक को कोविड-19 के निवारक उपायों का पालन करते हुए, मतदान के अंतिम घंटे में आकर मतदान करना होगा। कोविड संदिग्ध / क्वॉरेंटीन मतदाता मतदान केन्द्र के अन्दर एक बार में एक ही मतदाता प्रवेश करेंगे।
स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत जागरूकता वाहन, दीवार लेखन, फ्लेक्स, होर्डिंग्स, पोस्टर के माध्यम से मतदाताओं को मतदान के लिये प्रेरित किया गया है। मतदान केन्द्रों पर सात तरह के पोस्टर्स द्वारा मतदान प्रक्रिया के संबंध में जानकारी उपलब्ध रहेगी। मतदान केन्द्रों पर पीने का पानी, मतदाताओं हेतु छायादार प्रतीक्षा स्थल, शौचालय, व्हील चेयर, रैम्प, दिव्यांग मतदाताओं के लिये सहायक आदि की व्यवस्थाएं भी उपलब्ध रहेंगी।


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