नेशनल लोक अदालत ने पीड़ित पक्षकारों को दिलाया लगभग एक करोड़ 60 लाख का अतिरिक्त क्षतिधन

ग्वालियर। मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में शनिवार को उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हुई इस नेशनल लोक अदालत में आपसी सुलह और समझौते के आधार पर 243 प्रकरणों का निराकरण किया गया। साथ ही मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरणों में पीड़ित पक्षकारों को लगभग एक करोड़ 60 लाख 88 हजार रूपए का अतिरिक्त क्षतिधन दिलाया गया। नेशनल लोक अदालत में प्रशासनिक न्यायाधिपति शील नागू व सीनियर एडवोकेट के.एस. तोमर, न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक व सीनियर एडवोकेट एन के गुप्ता तथा न्यायाधिपति जी एस अहलूवालिया व सीनियर एडवोकेट विनोद कुमार भारद्वाज की खण्डपीठों द्वारा आपसी सुलह और समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में निराकृत एक प्रकरण खासतौर पर उल्लेखनीय है। प्रकरण मुरैना जिले के ग्राम मिढैला निवासी स्व. राजेश सिंह से संबंधित है। मार्च 2013 में राजेश सिंह अपने गाँव से पैदल-पैदल अम्बाह जा रहे थे। जैसे ही पटेल टेन्ट हाउस के सामने उसैंथ घाट रोड़ अम्बाह पर पहुँचे तभी पीछे से लापरवाहीपूर्वक चलाए जा रहे एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे राजेश सिंह को गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में लगी नेशनल लोक अदालत में इस मोटर दुर्घटना क्लेम प्रकरण में मृतक के वारिसान को पूर्व में दिलाए गए क्षतिधन में लाख रूपए की वृद्धि की गई।

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