शासन की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को समय पर मिले यह सुनिश्चित किया जाए-संभाग आयुक्त सक्सेना
रविकांत दुबे
ग्वालियर। सड़क किनारे छोटा-छोटा व्यवसाय करने वाले पथ विक्रेताओं को आर्थिक संबल देने के लिये स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की गई है। योजना के तहत अधिक से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिये ग्वालियर-चंबल संभाग में विशेष प्रयास किए जाएं। बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने हेतु जितने भी प्रकरण तैयार कर बैंकों को भेजे गए हैं उनमें शतप्रतिशत राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए। संभागीय आयुक्त आशीष सक्सेना ने शुक्रवार को मोतीमहल के मानसभागार में ग्वालियर-चंबल संभाग के संभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने के लिये आयोजित इस बैठक में खरीफ उपार्जन, मिलावट से मुक्ति, आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश, खाद-बीज की उपलब्धता एवं आयुष्मान भारत योजना की विस्तार से समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में संभागीय उपायुक्त राजस्व आर पी भारती सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के संभाग स्तरीय विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में हितग्राहियों को लाभान्वित करने का कार्य तत्परता से किया जाए। योजना के तहत जो प्रकरण बैंक में लंबित हैं उनमें भी राशि का वितरण तत्काल कराया जाए। उन्होंने समर्थन मूल्य पर की जा रही धान, बाजरा एवं ज्वार के केन्द्रों पर किसानों के लिये सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त श्री सक्सेना ने ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में खरीदी केन्द्र के लिये एक – एक अधिकारी को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के भी निर्देश दिए।
संभाग आयुक्त सक्सेना ने खरीदी के साथ-साथ खरीदे गए खाद्यान्न का भण्डारण, परिवहन और किसानों को भुगतान की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों के भुगतान की भी कार्रवाई तत्परता से करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही ग्वालियर-चंबल संभाग में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत की जा रही कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। ग्वालियर जिले में 128 प्रकरण पंजीबद्ध किए जाकर पाँच प्रकरणों में एफआईआर भी दर्ज की गई है। उन्होंने ग्वालियर-चंबल संभाग के सभी जिलों में अभियान चलाकर मिलावट करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मिलावट करने वालों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।
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