माधव प्लाजा के हितग्राहियों के साथ ‘चेम्बर भवन’ में बैठक आयोजित
रविकांत दुबे AD News 24
ग्वालियर । माधव प्लाजा के हितग्राहियों के साथ आज चेम्बर भवन में एक बैठक का आयोजन किया गयाद्य बैठक में अध्यक्ष-विजय गोयल, संयुक्त अयक्ष-प्रशांत गंगवाल, मानसेवी सचिव-डॉ. प्रवीण अग्रवाल, कोषाध्यक्ष-वसंत अग्रवाल सहित माधव प्लाजा के हितग्राही काफी संख्या में उपस्थित हुएद्य
बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि माधव प्लाजा का अनुभव व्यापारियों के लिए काफी बुरा रहा हैद्य ग्वालियर विकास प्राधिकरण को इसे बनाने से पूर्व आवश्यक सभी एनओसी ली जाना चाहिए थी जो कि नहीं ली गईं जिसके कारण इसमें बुकिंग कराने वाले हितग्राहियों को काफी परेशानी हुई हैद्य आपने कहा कि आज की बैठक आपसे विस्तृत चर्चा हेतु बुलाई है ताकि आपके सुझावध्मांग अनुसार संभागीय कमिश्नर महोदय व जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जा सकेद्य
बैठक में संयुक्त अध्यक्ष-प्रशांत गंगवाल ने कहा कि विगत दिवस हुई बैठक में चेम्बर प्रतिनिधि के रूप में शामिल होने पर हमने मांग की थी कि चूंकि अब मध्यप्रदेश में रैरा लागू हो गया है और सभी प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आ चुके हैं तो रैरा के नियमानुसार माधव प्लाजा के हितग्राहियों के साथ व्यवहार होना चाहिएद्य जिन १५० से अधिक हितग्राहियों ने पार्ट पेमेंट जमा कराया है, उनसे आपके द्बारा जो ब्याज की मांग की जा रही है, वह गलत हैद्य चूंकि प्रोजेक्ट में देरी जीडीए के पास पर्याप्त एनओसी नहीं होने के कारण हुई हैद्य इसलिए हितग्राही का इसमें कोई दोष नहीं है। रैरा के नियमानुसार प्रोजेक्ट में देरी होने पर डेवलपर को हितग्राही को ब्याज देना होता इसलिए जीडीए को हितग्राहियों से ब्याज लेना नहीं बल्कि देना चाहिए। साथ ही बैठक में मांग की गई थी कि मेंटेनेंस चार्ज के लिए एक साल का समय हितग्राही को देना चाहिए ।
मानसेवी सचिव डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि हमें जीडीए से यह मांग करना चाहिए कि चूंकि प्रोजेक्ट में देरी जीडीए के पास आवश्यक एनओसी न होने के चलते हुई है इसलिए हम एक रूपया भी ब्याज नहीं देंगे वरन जीडीए को हमें रैरा नियमानुसार ब्याज देना चाहिए द्साथ ही, मेंटनेंस चार्जेस दुकान की रजिस्ट्री होने के 6 माह अथवा ओपनिंग डेट जो पहले हो उस अनुसार लिया जाना चाहिए। बैठक में माधव प्लाजा के हितग्राहियों ने एक राय होकर कहा कि हम जीडीए को एक रूपया भी ब्याज के रूप में नहीं देंगे बल्कि जीडीए को प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण हमें ब्याज देना चाहिएद्य मेंटेनेंस चार्जेज क्या हों और यह कब से लिया जाये इस पर हितग्राहियों से चर्चा हो और सर्वसम्मति बनने पर यह न्यूनतम लिया जायेद्य साथ ही, रैरा की गाइडलाइन का पालन करते हुए ही रजिस्ट्री कराई जाए एवं हितग्राहियों को पजेशन दिया जाये।
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