रविकांत दुबे AD News 24
ग्वालियर । निर्वाचक नामावली में टंकण त्रुटि में सुधार किए जाने के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचक नामावली कार्य में डाटा एन्ट्री के दौरान टंकण या लिपिकीय त्रुटि के कारण मतदाता की जानकारी गलत दर्ज होने पर निर्वाचन आयोग की गाइडलाईन का पालन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि सामान्यतः मतदाताओं की जानकारी में विसंगतियां ईआरओ को दो चरणों में दृष्टिगत होती है। निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पूर्व डाटा एन्ट्री करते समय और निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के उपरांत। यदि ईआरओ को टंकण/लिपिकीय त्रुटि डाटा एन्ट्री के समय दृष्टिगत होती है तो अन्तिम प्रकाशन के पूर्व संबंधित आवेदक का फार्म-6 ईआरओ नेट से मिलान करना होगां इस फार्म की नामावली अपडेशन की प्रोसेस रिवर्स किए जाने और फार्म 6 में उल्लेखित जानकारी के अनुसार सही जानकारी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
ईआरओ को टंकण या लिपिकीय त्रुटि की जानकारी संबंधित निर्वाचक द्वारा पत्र या ईमेल से अंतिम प्रकाशन के उपरांत दी जाती है तो ईआरओ संबंधित आवेदक का ईआरओ नेट में दर्ज फार्म 6 उपलब्ध होने पर उससे मिलान करेंगे। साथ ही फार्म 6 के अनुसार जानकारी संशोधित की जाएगी। ईआरओ रिकार्ड में फार्म 6 उपलब्ध नहीं होने पर ईआरओ द्वारा संबंधित निर्वाचक से फार्म 8 भरवाया जाएगा। अंतिम प्रकाशन के उपरांत फार्म 6 अथवा फार्म 8 के बिना किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ईआरओ स्तर से टंकण या लिपिकीय त्रुटि होने पर निर्वाचक से इपिक बदलने का किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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