मुरैना:जहरीली शराब नेटवर्क का पुलिस द्वारा पर्दाफाश, सभी 15 आरोपी गिरफ्तार

  रविकांत दुबे AD News 24

ग्वालियर ।  मुरैना जिले के ग्राम मानपुर छैरा में गत जनवरी माह में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध शराब के नेटवर्क का पर्दाफाश भी पुलिस द्वारा कर दिया गया है। जहरीली शराब के प्रकरण में 6 आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर  बी. कार्तिकेयन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा है। शराब माफिया नेटवर्क से जुड़े लोगों के खिलाफ जिलाबदर की कार्यवाही की जा रही है।  

मुरैना के पुलिस अधीक्षक  सुनील कुमार पांडे ने शराब नेटवर्क के पर्दाफाश के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि वे शराब माफियाओं के साथ रहकर अवैध शराब का क्रय-विक्रय एवं परिवहन का काम करते रहे हैं। अधिक मुनाफा प्राप्त के लिये हम सबने शराब बनाने के लिये घातक रसायन थिनर का उपयोग किया। आरोपियों ने बताया कि थिनर के 5 ड्रम 30 हजार के आते है, जबकि ओपी का एक ड्रम 25 से 30 हजार का आता है। शराब बनाने के लिये आगरा की रजिस्टर्ड केमिकल दुकान से 5 ड्रम केमिकल (ठंडा थिनर) खरीदा। यह केमीकल खरीदने के लिये आरोपियों द्वारा अपनी  पहचान के लिए अपने आधार कार्ड दिए गए। आरोपियों ने बाद में पहचान छुपाने के उद्धेश्य से अपने मित्र का आधार कार्ड केमिकल दुकान वाले को दिया और इसकी रसीद भी ले ली। 

आरोपियों द्वारा  अवैध शराब बनाने के लिये एक ड्रम केमिकल थिनर ग्राम छैरा, एक ड्रम ग्राम कांसपुरा एवं 3 ड्रम ग्राम दौनारी में बुलेरो एवं लोडिंग वाहन से भेजे गये। अवैध शराब के निर्माण के लिए प्रयुक्त बारदाना इस अवैध करोबार में पूर्व में संलिप्त शराब माफिया के माध्यम से लिया। ग्वालियर की पौआ माता मंदिर से पैंकिंग का सामान तथा लेबलिंग का सामान शिवहरे प्रिंटिंग प्रेस से प्राप्त किया। ग्राम छैरा में मुख्य आरोपी के घर पर एक ड्रम थिनर केमिकल से अवैध शराब बनाई गई जो जहरीली थी। यह जहरीली शराब ग्राम छैरा, मानपुर व आसपास के ग्रामों में सप्लाई की गई। इस जहरीली शराब के सेवन से गत 11 जनवरी 2021 की दरमियानी रात लोगों का स्वास्थ्य खराब होना शुरू हुआ और कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। 

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों द्वारा थिनर से बनी शराब का स्वयं सेवन नहीं किया  गया, जो यह दर्शाता है कि जहरीले केमीकल से बनी शराब के दुष्प्रभाव का उन्हें पूरी तरह ज्ञान था। बाद में जिला प्रशासन, पुलिस व आबकारी विभाग की टीम ने मानपुर छैरा एवं आसपास के अन्य गाँवों में जाकर लोगों को यह अवैध शराब न पीने के लिये सजग किया और अवैध शराब नष्ट करने की सलाह दी। ग्राम छैरा मानपुर व आसपास के क्षेत्रों में जिला प्रशासन, पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त ऑपरेशन चलाकर छापामार कार्रवाई की गई और आरोपियों द्वारा छिपाई गई अवैध शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। गिरफ्तार आरोपियों के अवैध निर्माण व घर इत्यादि अवैध सम्पत्ति पुलिस और प्रशासन द्वारा जमींदोज की गई। 

ज्ञात हो जहरीली शराब पीने से मानपुर छैरा महाराजपुर बागचीनी सहित आसपास के गांव के 24 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना पर बागचीनी थाने में अपराध क्रमांक 12/21 द्वारा 304, 34 ताहि 34, 49 ए आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। 

मुख्यमंत्री श्री चौहान के निर्देश पर हुई कठोर कार्रवाई 

प्रदेश के मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने जहरीली शराब की वजह से हुई इस दुखद घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया था। मुख्यमंत्री  चौहान ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय जांच दल भी मुरैना भेजा था। साथ ही चंबल-ग्वालियर संभाग के कमिश्नर  आशीष सक्सेना को जांच दल गठित कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री  चौहान के निर्देश पर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण और एसडीओपी व जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा बागचीनी पुलिस थाना के आरक्षकों को भी निलंबित करने की कार्रवाई की गई थी।  

घटना में प्रयुक्त एक बोलेरो वाहन क्रमांक एमपी07 सीए 5065, एक बोलेरो मैक्सी ट्रक एमपी31 जीए 0231, मोटरसायकिल टीव्हीएस क्रमांक एमपी07 एमके 5568, मोटरसायकिल क्रमांक एमपी07 एमके 5126 मोटरसायकिल एचएफ डीलक्स क्रमांक एमपी06 एमएन 6953, एक शराब पैकिंग करने की मशीन एवं होलोग्राम, बारदाना । ओपी तथा अवैध शराब की जब्ती के साथ-साथ आरोपियों की निशानदेही पर जहरीली शराब को आग लगाकर नष्ट कराया गया। 


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