अजय अहिरवार AD News 24
टीकमगढ़। कलेक्टर के आदेशानुसार जिला आबकारी अधिकारी भीमराव वैद्य के निर्देश पर जिला उज्जैन व मुरैना में हुई दुखद घटना के मद्देनजर आबकारी विभाग ने बुधवार को ग्राम पथरगुवां थाना देरी चौकी से आरोपी पूरन सिंह परमार के मकान से 70 लीटर मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त मदिरा, व आरोपी विजय अहिरवार निवासी सिजौरा थाना खरगापुर के मकान से 60 मानव उपभोग हेतु अनुपयुक्त मदिरा जब्त कर आरोपियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)क (2) एवं 49(क)के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया। जब्त मदिरा की कीमत लगभग 26 हजार रुपये होना पाया गया है। आरोपीगण को सी.जे.एम. न्यायालय में पेश किया गया जहाँ न्यायाधीश पारस जैन ने 14 दिनों की ज्यूडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया.उक्त कार्यवाही में एडीईओ राघवेंद्र सिंह बुंदेला, उपनिरीक्षक सियाराम चौधरी मुख्य आरक्षक मानसिंह,आरक्षक हरप्रसाद, सीताराम, महेंद्र, वीरेंद्र, दीपक सैनिक लटकन, देवीसिंह, प्रेम नारायण, महेंद्र, धनीराम, रामप्रसाद शामिल रहे।
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