बस में चालक कंडेक्टर और सवारी बिना मास्क मिले तो होगी कार्यवाही

परिवहन मंत्री के निर्देश के बाद बस ऑपरेटर को आरटीओ ने दी चेतावनी

रविकांत दुबे AD News 24

ग्वालियर। कोविड-19 के दूसरे फेस में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद आरटीओ ने सभी बस संचालको को चेतावनी दे दी है।  जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यदि बस में सवारी बिना मास्क के बैठती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी बस चालक और कंडेक्टर की होगी। 

दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बसों में सुरक्षित सफर को लेकर बिना मास्क के सफर करने पर पाबंदी लगा दी है। मंत्री के निर्देशानुसार आरटीओ एसपीएस चैहान ने इस संबंध में जिले के सभी बस आॅपरेटरों से चेतावनी दी है। उनसे कहा कि बसों में कोई भी यात्री बगैर मास्क के नहीं बिठाया जाए। किसी भी बस की कभी भी आरटीओ की टीमों तथा प्रशासन की टीमों द्वारा जांच की जा सकती है। इस दौरान अगर बस में कोई भी यात्री बिना मास्क के बैठा मिला तो बस मालिक सहित चालक और परिचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वहीं संबंधित यात्री से भी निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। 


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